बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर में बम धमाके की साजिश करने वाले 8 लोगों को कोर्ट ने दिया दोषी करार।
19 जनवरी 2018 को बोधगया के महाबोधि मंदिर में बम धमाके की साजिश करने वाले 8 लोगों को पटना एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। बता दे की सभी 8 दोषियों ने एनआईए कोर्ट में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। दोषियों का कहना है,कि वह बहकावे में आकर इस तरह के हादसे को अंजाम देना स्वीकार कर लिए थे,जिसके कारण उन्होंने ऐसी की गलती की।
महाबोधि मंदिर जो, कि बोधगया में स्थित है। 19 जनवरी वर्ष 2018 में वहां से पुलिस ने मंदिर के कालचक्र मैदान से तीन आईईडी बम प्लांट किए हुए बरामद किये थे। बांग्लादेश के आतंकी जेहादुल इस्लाम ने पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में रहने वाले संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर रची थी महाबोधि मंदिर में बम ब्लास्ट की साजिश। महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने का जेहादुल इस्लाम का मुख्य मकसद म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने का बदला लेना था।
बम ब्लास्ट की कोशिश करने वाले आरोपियों द्वारा दोष स्वीकार कर लेने के आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई हो जाने के बाद एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने सभी दोषियों को महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने के साथ ही विभिन्न धाराओं में भी दोषी करार दिया है।
वही विशेष कोर्ट ने सजा की सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख निर्धारित कर दी है। हालांकि बम ब्लास्ट में कुल 9 आरोपी थे। जिसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 9 दोषियों में दिलावर हुसैन,मुस्तफिजुर रहमान, अब्दुल करीम, आरिफ हुसैन, नूर आलम, अहमद अली, मोहम्मद आदिल शेख, और पैगंबर शेख था । इन सभी दोषियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। जबकि इस कांड के मुख्य आरोपी जेहादुल इस्लाम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है।
अब कोर्ट में जेहादुल इस्लाम के मामलों की सुनवाई अलग से होगी। हालांकि इससे पूर्व बम धमाके की साजिश करने वाले सभी दोषियों को बेउर जेल से कड़ी सुरक्षा के साथ एनआईए कोर्ट में पेश किया जा चुका है।
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