क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, और आप कैसे ले सकते है इसका लाभ…

Desk: बिहार सरकार बिहार मे लड़कियों के उत्थान हेतु कई सारी योजनाएं लेकर आए हैं उन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना. बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीब परिवार में लड़की का जन्म होते ही बिहार सरकार आईडीबीआई बैंक और यूको बैंक में कन्या के नाम से 2000 रुपये का निवेश कर देती है. यह रकम लड़की के 18 साल पूरे होने के बाद परिपक्वता के बाद लड़की के परिजनों को मिल जाता है.

बता दे देश में आज भी कई जगहों पर बालक-बालिका में भेदभाव किया जाता है. बिहार सरकार ने कन्या सुरक्षा योजना शुरू की है जिससे लोग लड़का और लड़कियों  में भेदभाव करना छोड़ दें. बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में किसी परिवार में लड़की के जन्म लेने के बाद से ही उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है.मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना.

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वहीं बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीब परिवार में लड़की का जन्म होते ही बिहार सरकार आईडीबीआई बैंक और यूको बैंक में 2000 रुपये का निवेश कर देती है. वहीं यह रकम लड़की के 18 साल पूरे होने के बाद परिपक्वता के बाद लड़की के परिजनों को मिल जाता है. यदि लड़की की मृत्यु 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो इस स्थिति में परिपक्वता राशि का मूल्य का भुगतान महिला विकास निगम बिहार को कर दिया जाता है.

कन्या सुरक्षा योजना के उद्देश्य

बता दे, कन्या सुरक्षा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात में सुधार और जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है. साथ ही बिहार के बीपीएल परिवार की जिन लड़कियों का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद हुआ है, उन्हें कन्या सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकता है. कन्या सुरक्षा योजना का लाभ एक परिवार की दो बेटियों को ही मिल सकता है.

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बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की खासियत

विदित हो, सीएम कन्या सुरक्षा योजना बिहार राज्य की बालिकाओं के लिए है. वहीं कन्या सुरक्षा योजना का लाभ यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक में लड़की के नाम पर 2000 मुश्त राशि का निवेश किया जाता है.
कन्या सुरक्षा योजना की रकम लड़की के 18 साल पूरे होने पर मिलती है. साथ ही कन्या की मृत्यु 18 साल की उम्र से पहले होने पर यह राशि महिला विकास निगम को दे दी जाती है.

कन्या सुरक्षा योजना शुरू करने के पीछे लिंग अनुपात में सुधार, भ्रूण हत्या रोकने और लड़की का जन्म तिथि पंजीकरण करान प्रमुख उद्देश्य है.  22 नंवबर 2007 के बाद बीपीएल परिवार में जन्मी दो लड़कियां कन्या सुरक्षा योजना का लाभ ले सकती हैं.

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बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में किसे मिलेगा फायदा?

बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाला आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए.
साथ ही बालिका का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद हुआ हो. कन्या सुरक्षा योजना का लाभ पाने के लिए कन्या का जन्म पंजीकरण होना अनिवार्य है.
कन्या का परिवार बीपीएल कैटेगरी का हो. साथ ही कन्या सुरक्षा योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन बेटी के जन्म से 03 साल तक किया जा सकता है.

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
ईमेल आईडी
निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
फोटोग्राफ
माता पिता का पहचान पत्र

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